अविजित सरकार हत्याकांड में सीबीआई आरोपपत्र में तृणमूल विधायक, दो पार्षद के नाम
02-Jul-2025 11:22 PM 7471
कोलकाता 02 जुलाई (संवाददाता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 25 अगस्त 2021 को पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अविजित सरकार की हत्या के मामले में तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक और दो पार्षद सहित 18 आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) के समक्ष दूसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। सीबीआई अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि दूसरा पूरक आरोप पत्र सोमवार को सियालदह के एसीजेएम के समक्ष दाखिल किया गया। सीबीआई ने मामले के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत विधायक परेश पॉल और पार्षद स्वप्न समद्दार और श्रीमती पापिया घोष तथा अन्य 15 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद दो मई 2021 को कंकुरगाछी इलाके में अविजित सरकार की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 19 अगस्त 2021 के आदेश के अनुपालन में नारकेलडांगा पुलिस थाना की एफआईआर को दो मई 2021 को अपने हाथ में लेने के बाद 25 अगस्त 2021 को मामला दर्ज किया था। यह मामला चुनाव के बाद हिंसा से संबंधित है। जिसमें अविजित सरकार की हत्या हुई थी। सीबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘जांच के दौरान, राज्य पुलिस ने 06 अगस्त 2021 को 15 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। बयान में कहा गय है कि जांच को सीबीआई ने अपने हाथ में लेने के बाद 30 सितंबर, 2021 को एसीजेएम, सियालदह के समक्ष 20 आरोपियों के खिलाफ एक पहला पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया था, जिसमें राज्य पुलिस द्वारा पहले से आरोपित 15 लोग शामिल थे।” आगे की जांच सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत जारी है।...////...
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