ज्ञानवापी मस्जिद-विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले की मुख्य न्यायाधीश करेंगे सुनवाई
28-Aug-2023 09:55 PM 4900
प्रयागराज 28 अगस्त (संवाददाता) ज्ञानवापी मस्जिद - विश्वेश्वर मंदिर विवाद को लेकर सोमवार को आने वाला फैसला नहीं आया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं अब इस मामले में फिर से सुनवाई करने का निर्णय लिया है। चीफ जस्टिस के इस निर्णय के चलते आज इस मामले में फैसला देने वाले जस्टिस प्रकाश पाड़िया फैसला न दे सके। चीफ जस्टिस की कोर्ट में आज इस केस की फिर नये सिरे से सुनवाई शुरू हुई। उच्च न्यायालय में वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर स्वामित्व विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सोमवार को मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान अंजुमने इंतजामिया मसाजिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष स्थानांतरित किए जाने पर आपत्तियां उठाईं। उन्होने कहा कि एकलपीठ ने सुनवाई पूरी कर सोमवार को फैसला सुनाने के लिए कहा था। अचानक दूसरी पीठ द्वारा सुनवाई किए जाने की जानकारी हुई। कोर्ट ने दोनों याचियों की आपत्तियों को सुना और मामले की सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि तय कर दी। मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दो और अंजुमने इंतजामियां मसाजिद की ओर से तीन याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जिसमें मस्जिद परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण करने के वाराणसी कोर्ट के 2021 के आदेश को चुनौती दी गई है। ताकि, यह निर्धारित किया जा सके कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के लिए विश्वेश्वर मंदिर को आंशिक रूप से तोड़ा गया। कोर्ट ने इस मामले में वाराणसी जिला अदालत के समक्ष लंबित मामले की कार्यवाही पर सितंबर 2021 से ही रोक लगाई है। साथ ही एएसआई सर्वे करने के लिए अगले आदेश तक मना कर दिया था। इसके पहले मामले को न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिय़ा की एकलपीठ 25 जुलाई को सुनवाई पूरी कर चुकी थी। 28 अगस्त को फैसला सुनाने के लिए कहा था। लेकिन, उसके पहले ही इस केस को चीफ जस्टिस ने अपने पास मंगा लिया। स्थानांरित करने की वजह सामने नहीं आई।...////...
© 2025 - All Rights Reserved - Khabar Baaz | Hosted by SysNano Infotech | Version Yellow Loop 24.12.01 | Structured Data Test | ^