अस्थाना की नियुक्ति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
27-Sep-2021 11:45 PM 5801
नयी दिल्ली 27 सितंबर (वार्ता ) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त पद पर भारतीय पुलिस सेवा के गुजरात कैडर के अधिकारी राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ जनहित याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने तथा सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका पर सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने हलफनामे के जरिए दाखिल अपने जवाब में कहा कि श्री अस्थाना की नियुक्ति कानून और परंपराओं के दायरे में की गई है तथा इस मामले में किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। हलफनामे में कहा गया कि श्री अस्थाना की नियुक्ति का फैसला उनके लंबे अनुभवों को देखते हुए दिल्ली में कानून व्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों के कारण किया गया है। वकील सदरे आलम ने श्री अस्थाना के सेवा विस्तार एवं पुलिस आयुक्त के पद पर उनकी नियुक्ति को नियमों के कानून के विरुद्ध बताते हुए उसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इसी मामले में सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सी पी आई एल) की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी, जिन्होंने इससे पहले श्री अस्थाना की नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।...////...
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