यूपी के मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कहा- सरकार नहीं चाहती शराब की ऑनलाइन बिक्री
12-Aug-2021 05:30 PM 7510
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब की ऑनलाइन बिक्री से होम डिलीवरी की अनुमति की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह राज्य सरकार का नीतिगत मसला है। कोर्ट ने कहा फिलहाल शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती। अधिवक्ता याची गोपाल कृष्ण पांडेय का कहना था कि शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी से राजस्व में बढ़ोतरी होगी और सीनियर सिटिजन व ऐसे लोगों को सुविधा होगी जो दुकान पर जाकर शराब खरीदने में झिझकते हैं। कोर्ट ने कहा कि याची ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इतर कारणों से ऑनलाइन बिक्री की मांग की है। यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ ने दिया है। याची अधिवक्ता गोपाल कृष्ण पांडेय का यह भी कहना था कि ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने से कम खर्च में दुकान चलाई जा सकेगी। इससे दुकान पर अनावश्यक भीड़ न होने से कानून व्यवस्था में भी सुधार होगा। याची की इस दलील का राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने विरोध किया। उनका कहना था कि सरकार शराब की ऑनलाइन बिक्री नहीं चाहती। यह पूरी तरह से सरकार का नीतिगत निर्णय है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना पीक पर था तो ऑनलाइन शराब बेचने की अनुमति दी गई थी। उत्तर प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर भी जा चुकी है। राज्य सरकार के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका खारिज कर दी। इलाहबाद-गौरखपुर..///..ups-chief-standing-advocate-said-government-does-not-want-online-sale-of-liquor-311177
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