शोपियां में पुलिस ने यूएपीए के तहत आतंकवादियों की सम्पत्तियों को किया कुर्क
khabarbaaz
India
05-Dec-2024 10:31 PM
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श्रीनगर, 05 दिसम्बर (संवाददाता) पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक आतंकवादी और आतंकवादियों के सहयोगी के दो आवासीय मकानों को कुर्क किया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि आतंकवाद से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत शोपियां में पुलिस ने यूएपीए 1967 की धारा 25 के तहत दो मंजिला दो आवासीय संपत्तियां कुर्क की है। आवासीय मकान वंडीना निवासी आतंकवादी अदनान शफी डार के पिता मोहम्मद शफी डार के नाम पर 4 मरला (खसरा नंबर 14) जमीन पर वंडीना गांव में और आतंकवादी सहयोगी सज्जाद अहमद खाह के ससुर अब्दुल मजीद कोका के नाम पर मेलहौरा गांव में 7 मरला (खसरा नंबर 1347/मिनट) जमीन पर पंजीकृत हैं। पुलिस ने कहा कि दोनों संपत्तियों की कीमत 50 लाख रुपये है।...////...
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