राजस्थान सरकार ने युवाओं के हित में लिए अनेक अहम फैसले
27-Aug-2022 10:55 PM 5443
जयपुर, 27 अगस्त (संवाददाता) राजस्थान सरकार ने प्रदेश के युवाओं के हित में आर्थिक रुप कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की आयु सीमा में छूट के प्रावधानों में चार सेवा नियमों को जोड़ने, पंचायती राज एलडीसी भर्ती-2013 के चार हजार पदों को भरने की कार्यवाही आगे बढ़ाने एवं शिथिलन देने, राजस्थान सोशल एंड परफार्मेंस ऑडिट अथॉरिटी के गठन, शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों के नवीन नियुक्ति नियम जारी करने, राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022 जारी करने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जनसहभागिता, जनसंतुष्टि एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। राजकीय विभागों तथा उपक्रमों एवं योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने वाली अन्य एजेंसीज के कार्य निष्पादन का आंकलन भी हो सकेगा। योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लाभार्थियों तक और अधिक सहजता, सुगमता एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचेगा। अथॉरिटी में चिकित्सक, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सांख्यिकीविद्, अर्थशास्त्री, प्रोफेसर, सूचना तकनीक विशेषज्ञ, कर विशेषज्ञ, पीएफएम विशेषज्ञ व अन्य विभिन्न डोमेन के विशेषज्ञों को आवश्यकतानुसार रखा जाएगा। मंत्रिमंडल ने ‘‘राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022” का अनुमोदन कर दिया है। इससे हस्तशिल्पियों के उत्थान में कार्य किए जाएंगे। उन्हें सशक्त बनाते हुए राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। विलुप्त होती हस्तकलाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष दिसंबर में राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन होगा, जिसमें हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत किया जाएगा। हस्तशिल्प की ब्रांड बिल्डिंग, ई-मार्केटिंग के लिए सहायता, सामाजिक सुरक्षा, ऋण की सुविधा, छात्रवृत्ति, मेलों में हिस्सा लेने पर सहायता, क्रॉफ्ट विलेज में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, हैंडीक्राफ्ट पार्क, म्यूजियम, डिजाईन सेंटर, विक्रय केंद्र के लिए सहायता, डिजाइन बैंक स्थापना जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे। इसके राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, राजस्थान होंगे। इसी तरह मंत्रिमंडल ने राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियमों में अहम संशोधन कर राहत प्रदान की है। राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम, 2018 को निरस्त कर नये नियम ‘राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम, 2022‘ को स्वीकृति दी गई है। अभी तक 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1970 की अवधि के शहीदों के एक आश्रित को राजकीय सेवा में नियोजित करने का प्रावधान है। इसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 1971 तक की अवधि कर दी गई है। इससे 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों को भी लाभ मिल सकेगा। वहीं, अब कुटुम्ब के सदस्य के रूप में शहीद की पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, पुत्री/दत्तक पुत्री, पौत्र/दत्तक पौत्र, पौत्री/दत्तक पौत्री के साथ-साथ नवासा/दत्तक नवासा, नवासी/दत्तक नवासी को और शहीद अविवाहित होने पर भाई या बहन, भाई का पुत्र/पुत्री, बहन का पुत्र/पुत्री को भी आश्रित श्रेणी में शामिल किया गया है। साथ ही अब राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1966 के अनुरूप ही शहीद आश्रितों को भी उक्त नियमों में अधीनस्थ सेवाओं/मंत्रालयिक सेवाओं एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवा के सीधी भर्ती के पे-लेवल एक से 10 तक के पदों पर नियुक्ति मिल सकेगी।...////...
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