पाकिस्तान: आईएचसी ने गीर्ट वाइल्डर के ईशनिंदा वाले ट्वीट के खिलाफ कदम उठाने का दिया निर्देश
15-May-2022 11:51 PM 8258
इस्लामाबाद, 15 मई (AGENCY) इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) को मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए गीर्ट वाइल्डर के ईशनिंदा वाले ट्वीट के खिलाफ कदम उठाने का निर्देश दिया है। तहरीक-ए-तहफुज-ए-नमूस-ए-रिसालत द्वारा दायर एक याचिका पर आईएचसी के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी ने अपने चार पन्नों के आदेश में फैसला सुनाते हुए कहा कि आईटी मंत्रालय किसी भी उचित कार्रवाई के लिए मामले को संघीय मंत्रिमंडल के सामने पेश कर सकता है। न्यायालय ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सोशल मीडिया पर ईशनिंदा वाली सामग्री अपलोड करने पर उसके आदेश को लागू किया जाए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जनहित का मामला उठाया था, क्योंकि गीर्ट वाइल्डर्स लगातार ईशनिंदा वाले ट्वीट पोस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आईटी मंत्रालय और पीटीए को इस संबंध में उचित कदम उठाने चाहिए। अदालत ने कहा कि यह पीटीए की जिम्मेदारी है जो मामले को अपने स्तर पर देखने के लिए नियामक है।...////...
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