20-Jun-2022 11:50 PM
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नई दिल्ली, 20 जून (AGENCY) दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को जमानत दे दी। तंवर को भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ अप्रिय ट्वीट पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया
था।
ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट देव सरोहा ने तंवर को 50,000 रूपये बेल बांड और इतनी ही राशि के जमानती मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत ने तंवर को निर्देशित किया कि वह जांच एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि तंवर ने शर्मा की जीभ काटने के लिए एक करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा करते हुए ट्वीट पोस्ट किया था, जो कि बेहद उत्तेजक और सार्वजनिक शांति बिगाड़ने वाला था। आरोप है कि तंवर द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो के विश्लेषण के बाद इसे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी, नफरत और द्वेष को बढ़ावा देने वाला पाया गया।
इस पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 और 509 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी और पूरे वीडियो के विश्लेषण के बाद में धारा 153ए जोड़ी गई। जबकि तंवर के अधिवक्ता का तर्क था कि उसके मुवक्किल को गलत फंसाया गया है।...////...