नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्षों की कठोर कैद
24-Oct-2024 12:29 AM 2362
पटना 23 अक्टूबर (संवाददाता) बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने किराएदार की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मकान मालिक को आज 20 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र स्थित ईसानगर के रहमत कॉलोनी निवासी जावेद मलिक को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है इसलिए अदालत ने उसके माता-पिता को मुआवजे के तौर पर चार लाख रुपये दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।...////...
© 2025 - All Rights Reserved - Khabar Baaz | Hosted by SysNano Infotech | Version Yellow Loop 24.12.01 | Structured Data Test | ^