22-Mar-2022 11:19 PM
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नयी दिल्ली, 22 मार्च (AGENCY) सरकार ने कहा है कि भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 19,111 करोड़ रुपये की संपत्ति धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत कुर्क की गई है।
राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि तीनों (विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को अपनी कंपनियों के माध्यम से धन की हेराफेरी करके धोखा दिया, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों को कुल 22,585.83 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद ब्रिज लाल के सवाल का जवाब देते हुए श्री चौधरी ने कहा, “विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से संबंधित मामलों में (जिन्होंने अपनी कंपनियों के माध्यम से धन का गबन करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को धोखा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कुल 22,585.83 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ) 15.03.2022 तक पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 19111.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।”
उन्होंने बताया कि कुर्क की गई कुल संपत्ति में से 15,113.91 करोड़ रुपये की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दे दी गई है। इसके अलावा 335.06 करोड़ रुपये की जब्त की गयी संपत्ति भारत सरकार के पास है।
मंत्री ने कहा, “15.03.2022 तक, इन मामलों में कुल धोखाधड़ी वाले धन का 84.61 प्रतिशत संलग्न/जब्त कर लिया गया है और बैंकों को हुए कुल नुकसान का 66.91 प्रतिशत उन्हें दे दिया गया है/ बाकी भारत सरकार के पास है।”
उन्होंने कहा, “यहां यह उल्लेख करना उचित है कि 15.03.2022 तक, एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें सौंपी गई संपत्ति की बिक्री से 7,975.27 करोड़ रुपये की वसूली की है।...////...