कंझावला मामलाः पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 को जोड़ा
17-Jan-2023 11:40 PM 6504
नयी दिल्ली, 17 जनवरी (संवाददाता) दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा कि शारीरिक, मौखिक और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर कंझावला इलाके में घटित हुई घटना के मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 लगाई गई है। इस घटना में एक 20 वर्षीय लड़की की नए साल के दिन सुल्तानपुरी से कंझावला इलाके में कथित तौर कार से टक्कर मारने और 12 किलोमीटर तक कार से घसीटने की वजह से उसकी मौत हो गयी थी।...////...
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