जेल से रिहाई में देरी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उप्र को देना पड़ा पांच लाख रुपए मुआवजा
28-Jun-2025 12:00 AM 3225
नयी दिल्ली, 27 जून (संवाददाता) उच्चतम न्यायालय के जमानती आदेश का पालन करने में करीब एक माह की देरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पांच लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ा। न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि अदालती आदेश का पालन करते हुए संबंधित पीड़ित व्यक्ति आफताब को मुआवजा दे दिया गया है।...////...
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