हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ओबीसी आरक्षण किया रद्द, सामने आयी मिलीजुली प्रतिक्रिया
27-Dec-2022 07:49 PM 3978
कौशांबी 27 दिसंबर (संवाददाता) उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण रद्द करने पर संभावित उम्मीदवारों एवं मतदाताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आयी। नगर निकाय चुनाव में राज्य सरकार द्वारा ओबीसी को आरक्षण देने संबंधी फार्मूले को लेकर जिले में पहले भी लोगों में असंतोष देखा गया था यहां जिले में दो नगर पालिका एवं आठ नगर पंचायत है जिनमें से केवल दो नगर निकायों में अध्यक्ष पद की सीट सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित की गई थी।...////...
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