गैंगस्टर के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
19-Jan-2023 06:57 PM 1603
फिरोजाबाद 19 जनवरी (संवाददाता) उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद न्यायालय ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या छह विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट आजाद सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मुरारीलाल लोधी ने बताया मुकदमे के दौरान गवाहों की और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सत्यपाल को धारा तीन के तहत दोषी पाया गया।...////...
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