एनसीआईएसएम अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
khabarbaaz
India
10-Jun-2025 08:45 PM
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नयी दिल्ली, 10 जून (संवाददाता) उच्चतम न्यायालय ने भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएमसी) के अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी, जिसमें उन्हें पद के लिए अयोग्य ठहराया गया था। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने यह कहते हुए एनसीआईएसएमसी और अन्य को नोटिस जारी किया कि वह इस मसले पर विचार करेगी कि क्या पीएचडी डिग्री को कुछ पदों के लिए निर्धारित स्नातकोत्तर योग्यता माना जाएगा।...////...
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