ई-मार्केट प्लेटफार्मों को भ्रामक अलर्ट, अनुचित व्यापार व्यवहार पर रोक लगाने के निर्देश
07-Jun-2025 09:57 PM 1582
नयी दिल्ली, 07 जून (संवाददाता) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके नेटवर्क पर उपभोक्ताओं को अत्यावश्यक अलर्ट (सूचना) और भ्रामक विज्ञापनों या किसी प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहार में न फंसाया जाये। उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में कहा, “ सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सलाह दी गयी है कि वे परामर्श जारी होने के तीन महीने के भीतर डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए स्‍व-ऑडिट करें और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठायें कि उनके प्लेटफॉर्म ऐसे डार्क पैटर्न से मुक्त हों।” डार्क पैटर्न ऐसे भ्रामक प्रयासों को कहा जाता है, जिनमें ग्राहकों को स्टॉक खत्म होने या किसी प्रलोभन के जरिये माल की बुकिंग तत्काल करने के लिए उकसाया जाता है।...////...
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