दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता को 22 साल कैद की सजा
29-Oct-2022 11:57 PM 1318
बालासोर, 29 अक्टूबर (संवाददाता) ओडिशा में यौन बाल अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की अदालत ने नौ साल की सौतेली पुत्री से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 22 साल जेल की सजा सुनायी और 11 हजार रुपये का जुर्माना किया। विशेष न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर दोषी को छह माह की और सजा भुगतनी होगी । न्यायाधीश ने पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने के भी आदेश दिये।...////...
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