चुनाव आयोग ने हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग में नियुक्तियां को विधानसभा चुनाव के बाद करने का निर्देश दिया
10-Sep-2024 12:10 AM 5965
नयी दिल्ली 09 सितंबर (संवाददाता) चुनाव आयोग ने हरियाणा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और इसे राज्य में विधान सभा चुनाव सम्पन्न होने के बाद करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने यह निर्णय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की शिकायत पर किया है। आयोग ने सोमवार को इस संबंध में हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी को अपने निर्णय से अवगत कराया। आयोग के पत्र के अनुसार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति ने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और न्यायिक तथा गैर न्यायिक दो सदस्यों के चयन पर विचार और नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू किए जाने के खिलाफ शिकायत की थी। जबकि राज्य में 16 अगस्त से आदर्श चुनाव संहिता लागू है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। चयन समिति में मुख्यमंत्री , राज्य विधानसभा के अध्यक्ष , गृह विभाग के प्रभारी मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में उसे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट सात सितंबर को मिली। राज्य मानवाधिकार आयोग ये पद पिछले साल से खाली थे। इन पदों भर्तियां करने का राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग के साथ एक याचिका हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। न्यायालय ने उस पर राज्य सरकार को गत पांच अप्रैल को निर्देश दिया यह रिक्तियां तीन सप्ताह के अंदर भरी जाएं। उस समय लोकसभा चुनाव के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नियुक्तियां नहीं की जा सकी। इसी दौरान सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना की एक याचिका न्यायालय में दायर कर दी गई। अदालत में अवमानना याचिका को सुनवाई के लिए आठ जुलाई की तारीख तय की थी लेकिन राज्य सरकार की अर्जी पर आगामी उसे 12 नवंबर के लिए टाल दिया गया। आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव पांच अक्टूबर को होने हैं। उसके बाद मामले की सुनवाई से पहले राज्य मानवाधिकार आयोग में इन व्यक्तियों की भर्ती की प्रक्रिया पूरा करने के लिए पर्याप्त समय होगा अतः नियुक्ति की प्रक्रिया को राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद के लिए टाल दिया जाए।...////...
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