03-Feb-2022 11:24 PM
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मुंबई 03 फरवरी (AGENCY) रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ओवर द टॉप (ओटीटी) और गेमिंग ऐप पर लोगों को विदेशी मुद्रा व्यापार की सुविधा प्रदान करने वाले अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) के भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर कोई भी लेनदेन नहीं करने की हिदायत दी है।
आरबीआई ने गुरुवार को कहा कि सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ओवर द टॉप (ओटीटी) और गेमिंग ऐप पर विदेशी मुद्रा व्यापार की सुविधा प्रदान करने वाले अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) के भ्रामक विज्ञापनों से सावधान रहें। ऐसे ईटीपी एजेंटों के बारे में खबरें आई हैं, जो विदेशी मुद्रा व्यापार एवं निवेश योजनाओं को शुरू करने के लिए भोले-भाले लोगों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं और उन्हें आय से अधिक रिटर्न के वादे के साथ लुभाते हैं। साथ ही इस तरह की धोखाधड़ी की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं कि अनधिकृत ईटीपी एवं पोर्टल पर कई लोगों को इस तरह के व्यापार या योजनाओं के माध्यम से पैसे गंवाने पड़े हैं।
उसने कहा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के अनुसार, देश के नागरिक केवल अधिकृत व्यक्तियों के साथ और अनुमति प्राप्त उद्देश्यों के लिए ही विदेशी मुद्रा का लेनदेन कर सकते हैं। आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, अनुमति प्राप्त विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित किए जा सकते हैं। उन्हें केवल आरबीआई या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत ईटीपी पर ही किया जाना चाहिए।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि फेमा के तहत बनाई गई उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदेशी एक्सचेंजों या विदेशी प्रतिपक्षकारों को मार्जिन के लिए विप्रेषण की अनुमति नहीं है। अधिकृत व्यक्तियों और अधिकृत ईटीपी की सूची रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही विदेशी मुद्रा लेनदेन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक सेट भी जनता के सामान्य मार्गदर्शन के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।
रिजर्व बैंक ने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि वे अनधिकृत ईटीपी पर विदेशी मुद्रा लेनदेन न करें या ऐसे अनधिकृत लेनदेन के लिए धन जमा न करें। उसने चेतावनी दी कि फेमा के तहत अनुमति प्राप्त उद्देश्यों के अलावा या आरबीआई द्वारा अधिकृत नहीं किए गए ईटीपी पर विदेशी मुद्रा लेनदेन करने वाले लोगों पर फेमा के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।...////...