अब्दुल व जावेद की जमानत पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी आपत्ति
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India
24-Sep-2024 08:02 PM
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नैनीताल, 24 सितंबर (संवाददाता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी दंगा के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक के पुत्र अब्दुल मोइद एवं अन्य आरोपी जावेद सिद्धीकी की डिफॉल्ट जमानत पर पृथक पृथक सुनवाई करते हुए सरकार को आपत्ति पेश करने को कहा है। दोनों आरोपियों की अपील पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खण्डपीठ में सुनवाई हुई। आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत संगीन धाराओं में मामला दर्ज है।...////...
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